उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले दिनों में लगातार इस मामले पर दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई।
शुक्रवार को सुनवाई के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने ये आदेश सुनाया। ये वाद शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग के साथ दायर किया गया है।
ये विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय मथुरा में स्थापित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसका निर्माण कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को तोड़ने के बाद किया गया था।