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श्रीनगर में ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त

नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने दो कथित ड्रग तस्करों की करीब 1.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। यह कार्रवाई मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, बटमालू थाना पुलिस ने NDPS अधिनियम की धारा 68F(1) के तहत नुंद्रेश कॉलोनी, मुस्लिमाबाद (श्रीनगर) स्थित सिकंदर फिरदौस के तीन मंजिला मकान को अटैच किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपये है।

सिकंदर फिरदौस के खिलाफ बटमालू थाने में दर्ज एक मामले में NDPS अधिनियम की धाराएं 8, 21, 29 और 27A तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं 468, 471 और 473 लगाई गई हैं। एक अन्य कार्रवाई में क्रालखुद थाना पुलिस ने गुलाम हसन भट के स्वामित्व वाले करीब 70 लाख रुपये मूल्य के एक मंजिला मकान को अटैच किया है।

भट के खिलाफ क्रालखुद थाने में NDPS अधिनियम की धाराएं 8, 20 और 29 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है। पुलिस ने बताया कि संपत्ति अटैचमेंट का आदेश आगे की कार्रवाई के लिए SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture Authority), नई दिल्ली को भेज दिया गया है।

आदेश के तहत संपत्ति के मालिक को मकान बेचने, किराये पर देने, हस्तांतरित करने, उसमें बदलाव करने या किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने की अनुमति नहीं होगी। जांच में सामने आया कि दोनों संपत्तियां कथित रूप से नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य ड्रग नेटवर्क की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करना और अपराधियों को अवैध कमाई का लाभ उठाने से रोकना है। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि वह नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ड्रग तस्करी या नशे से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा करें ताकि नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग मिल सके।