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दिल्ली में NIA मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में बनीं तीन विशेष अदालतें

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू जिला अदालत परिसर में तीन विशेष अदालतों (स्पेशल कोर्ट) को अधिसूचित किया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर NIA अधिनियम की धारा 22 के तहत लिया गया है। 7 जुलाई 2026 को कानून, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर की स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट संख्या 04, 05 और 06 अब NIA अधिनियम की अनुसूची में शामिल मामलों की सुनवाई करेंगी।

अधिसूचना के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 (ASJ-02) की अदालत, जो 12 सितंबर 2013 से NIA की विशेष अदालत के रूप में काम कर रही थी, अब यह जिम्मेदारी छोड़ देगी। जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से राउज एवेन्यू की नई अदालतें काम शुरू करेंगी, पटियाला हाउस कोर्ट का विशेष अदालत का दर्जा समाप्त हो जाएगा। यह अधिसूचना दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम से प्रधान सचिव रीतेश सिंह द्वारा जारी की गई है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत राज्य सरकारें, संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, NIA द्वारा जांच किए गए मामलों और अधिनियम की अनुसूची में शामिल अन्य गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित कर सकती हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद दिल्ली में NIA से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब पटियाला हाउस कोर्ट की बजाय राउज एवेन्यू जिला अदालत परिसर में होगी।