स्कूलों के आस-पास या बगल में शराब की दुकान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल के बगल पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल उसका लाइसेंस बढ़ावा जाय. कोर्ट ने कानपुर नगर, आजाद नगर में स्थित सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल के बगल में शराब के ठेके का लाइसेंस मार्च 25 के बाद बढ़ाने पर रोक लगा दी है.
स्कूल के बगल में शराब का ठेका, कोर्ट का सख्त रुख
You may also like

देश में मानसून के बाद अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना, IMD ने जताया अनुमान.

CM सैनी ने हरियाणा में 500 नवीनीकृत आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण और 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन.

गाजियाबाद में मिशन शक्ति 5.0 के तहत छात्रा ने संभाला एक दिन के लिए लोनी एसीपी का कार्यभार.

बिहार के सुपौल में SSB की छापेमारी, 99 जिंदा कारतूस सहित दो युवक गिरफ्तार.
