स्कूलों के आस-पास या बगल में शराब की दुकान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल के बगल पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल उसका लाइसेंस बढ़ावा जाय. कोर्ट ने कानपुर नगर, आजाद नगर में स्थित सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल के बगल में शराब के ठेके का लाइसेंस मार्च 25 के बाद बढ़ाने पर रोक लगा दी है.
स्कूल के बगल में शराब का ठेका, कोर्ट का सख्त रुख
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