भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों और राजनयिक अधिकारियों के लिए जारी की गई एजवाइजरी के मुताबिक प्रोटोकॉल अधिकारी अरुणपाल सिंह महल ने बताया कि राजनयिक, अधिकारी, चिकित्सा, दीर्घकालिक वीजा धारक और पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले बच्चों के लिए 29 अप्रैल तक की समय सीमा है।
अरुणपाल सिंह महल ने आगे बताया कि व्यापार, तीर्थयात्रा, सम्मेलन और ऐसे किसी कार्य के लिए भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 27 अप्रैल तक वापस जाने को कहा गया है। उन्होंने कहा, "लगभग 14 प्रकार के वीजा हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजनयिक, अधिकारी, चिकित्सा, दीर्घकालिक वीजा और पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले बच्चों को पाकिस्तान लौटने की समय सीमा 29 अप्रैल है। इसके अलावा, व्यापार, तीर्थयात्रा, सम्मेलन और ऐसे वीजा धारकों के लिए 27 अप्रैल तक की समय सीमा तय की गई है।"
अरुणपाल सिंह महल ने कहा कि समय सीमा के बाद भारत में रहने वाले लोगों को 'अवैध' माना जाएगा। उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने समय सीमा जारी की है और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो ये उनके लिए सिर्फ परेशानी पैदा करेगा और उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।"
पाकिस्तानियों के पास अंतिम मौका! 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा
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