पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया. सरकार ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की. सरकार ने इसी साल फरवरी में यह कानून बनाया था. इसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी की जांच करना है. इस कानून के मुताबिक, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है. इसे 10 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल की जेल तक बढ़ाया जा सकता है.