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लोकसभा में पास हुआ उच्च शिक्षा आयोग के गठन वाला विधेयक, संयुक्त समिति को भेजने का किया फैसला

Higher Education: लोकसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास करके उच्च शिक्षा संस्थानों को नियमन करने के लिए 13 सदस्यों वाली एक समिति बनाने वाले विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला किया। यह प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया था, और इसे सदन में ध्वनि मत से मंजूरी दी गई।

सोमवार को बिल पेश करते समय सरकार ने कहा था कि वह चाहती है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। मंगलवार के प्रस्ताव के अनुसार, संयुक्त समिति में लोक सभा के 21 और राज्य सभा के 10 सदस्य होंगे। प्रस्तावित समिति बजट सत्र, 2026 के पहले भाग के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

बजट सत्र आमतौर पर 31 जनवरी को राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होता है। इसका पहला हिस्सा आमतौर पर एक महीने के ब्रेक के लिए 10 फरवरी के आसपास खत्म होता है। विधेयक के अनुसार, कई नियंत्रक होने और उनके नियामक अनुमोदन प्रक्रिया में तालमेल न होने के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों को जिन मौजूदा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा आयोग, जिसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष करेंगे, इसके तहत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और कॉलेज, शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे में काम करने वाले राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आएंगे, जिनमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आईआईएससीआर, आईआईएम और आईआईआईटी शामिल हैं।