Breaking News

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज     |   चंदा चोरी केस: SIT की सिफारिश के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर FIR दर्ज     |   भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेशी राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपा     |   उत्तर प्रदेश: संभल में राइस मिल में हादसा, टैंक में घुसे 2 मजदूरों की मौत     |   बिहार: PMCH के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर गिरी गाज, पद से हटाए गए     |  

बेल्ट से पिटाई, चोकर की रोटी और जानवरों से भी बुरा बर्ताव... मुजफ्फरनगर में 12 बंधुआ मजदूरों की आपबीती

Uttar Pradesh: अच्छी सैलरी, दिन में तीन बार खाना और आठ घंटे काम करने का वादा कर बुलाए गए 12 अनजान लोगों (जिनमें कम से कम एक नाबालिग भी है) को एक भयानक मुसीबत का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा बचाए जाने के कुछ घंटों बाद भी वे लोग सदमे में दिखे और उन्होंने अपने शरीर पर लगी चोटों के निशान दिखाए।

बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में इन पीड़ितों को बचाया गया। उनके शरीर पर यातना के निशान साफ दिख रहे थे। आरोप है कि इन मजदूरों को अमानवीय हालात में रखा गया था और उन्हें वादा की गई मासिक मजदूरी भी नहीं दी गई थी।

नैनीताल के राम सिंह ने बताया, "उन्होंने मुझसे बिना सोए 24 घंटे काम करवाया। उन्होंने मुझे बेल्ट से भी मारा। खाने के लिए वे हमें सिर्फ चोकर (गेहूं का छिलका) देते थे... हमें कभी दाल या सब्जी (सही खाना) नहीं मिली। रोटी के साथ खाने के लिए वे सिर्फ नमक और लाल मिर्च देते थे। दूध वाली चाय नहीं मिलती थी, बस नमक वाली ब्लैक टी मिलती थी। हमें कभी मीठी चाय नहीं मिली। हम उन्हीं कपड़ों में फंसे रहे जो घर से पहनकर आए थे।" राम सिंह झूठे वादों के झांसे में आ गए थे और उन्हें एक फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया गया था।

फैक्ट्री में कुत्ते पहरा देते थे ताकि कोई आदमी भाग न सके। सिंह ने आगे कहा, "वे कुत्तों को दूध और मांस खिलाते थे, जबकि हमें कुत्तों से भी बुरा खाना दिया जाता था। हम जमीन पर सोते थे और ज्यादातर तो सो ही नहीं पाते थे। हमारे साथ कुत्तों से भी बुरा बर्ताव किया जाता था।"

उत्तर प्रदेश के औरैया के रहने वाले एक और बंधुआ मजदूर शिवम ने बताया, "वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि वे लोगों को बुरी तरह पीट रहे थे। उन्हें समय पर खाना नहीं दे रहे थे और सोने भी नहीं दे रहे थे। वे सभी से लगातार 24 घंटे काम करवा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं घर जाना चाहता हूं और काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, 'तुम काम कैसे नहीं करोगे?' उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझसे काम करवाकर ही रहेंगे। फिर उन्होंने बेल्ट निकाली - वही बेल्ट जो मशीन में चलती है और मुझे जानवरों की तरह, बल्कि जानवरों से भी बदतर तरीके से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे सिर और शरीर के दूसरे संवेदनशील हिस्सों पर चोट पहुंचाई ताकि ज्यादा दर्द हो। दर्द सहते हुए भी मुझे काम करने के लिए मजबूर किया गया।"

उनकी मां राज रानी, ​​जो अपने बेटे से मिलकर और उसकी आपबीती सुनकर भावुक हो गईं, ने कहा, "मैंने उसे पिछली बार एक जनवरी को देखा था। उसने मुझसे कहा था कि वो घर आ रहा है, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ दिन पहले हमें उसके बारे में फोन आया और हम तुरंत यहां आ गए। एक मां के तौर पर मैं यही कहूंगी: उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्हें मार डाला जाना चाहिए। किसी भी सरकार को ऐसे लोगों पर जरा भी दया नहीं दिखानी चाहिए जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना प्रताड़ित किया।"

पुलिस ने फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान के पिता प्रदीप बालियान और शिवा त्यागी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रदीप बालियान और शिवा त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अंकित बालियान फरार है।

सीओ विश्वजीत सिंह ने कहा, "हमने लेबर कमिश्नर से भी बात की है, जो उन्हें तुरंत 30,000 रुपये की मदद दे रहे हैं। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, नाबालिग मजदूरों को कुल दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि बालिग मजदूरों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।"