चंडीगढ़, 20 दिसंबर (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने 'मेरा घर मेरे नाम' योजना के तहत आपत्तियां और अपील दाखिल करने की समय सीमा घटाने के लिए पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 में संशोधन को शनिवार को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अपीलों के निपटारे की अवधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने के लिए प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) अधिनियम, 2021 की धारा 11 में संशोधन को मंजूरी दी। आपत्तियां दर्ज कराने और उनके निपटारे की अवधि को मौजूदा 90 और 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गयी है।
इस कदम से आपत्तियों और अपीलों के निपटारे में और तेजी आने की उम्मीद है। 'मेरा घर मेरा नाम' योजना का उद्देश्य गांवों और शहरों के लाल डोरा क्षेत्र के भीतर स्थित मकान में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है।
'लाल डोरा' से तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव की 'आबादी' (बस्ती) का हिस्सा है और जिसका उपयोग केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
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