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अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में फिल्म निर्देशक कुंजू मुहम्मद को अग्रिम जमानत दी

तिरुवनंतपुरम, 20 दिसंबर (भाषा) तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने शनिवार को फिल्म निर्देशक पी टी कुंजू मुहम्मद को फिल्म उद्योग से जुड़ी एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा आर ने लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद पूर्व विधायक को राहत प्रदान की।

इस महीने की शुरुआत में छावनी पुलिस ने मुहम्मद के खिलाफ एक शिकायत के बाद मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि हाल में आयोजित केरल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफके) के वास्ते मलयालम फिल्मों का चयन करने के लिए वह जिस होटल में वे ठहरे थे वहां एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी।

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मुहम्मद के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे और उन्होंने बताया कि शिकायत शुरू में पुलिस के बजाय मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी।

लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।

सभी दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने मुहम्मद को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने मुहम्मद को सात दिनों के भीतर पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

इसमें पुलिस को यह निर्देश भी दिया गया कि यदि जांच के दौरान मुहम्मद को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। मुहम्मद एक जाने-माने फिल्म निर्माता हैं और इससे पहले केरल में वामपंथ समर्थित निर्दलीय विधायक रहे हैं।

भाषा

शुभम माधव

माधव