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युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर (उप्र), 18 अक्टूबर (भाषा) शामली जिले के कैराना की एक अदालत ने वर्ष 2019 में अपनी चचेरी बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश अशोक भारतेन्दु ने आरोपी अर्जुन को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अक्टूबर 2019 में कैराना थाना क्षेत्र में एक युवती कॉलेज जा रही थी और इसी दौरान अर्जुन ने उससे छेड़छाड़ की, जिसका युवती के चचेरे भाई विक्की ने विरोध किया था।

अभियोजन के मुताबिक, इससे नाराज होकर अर्जुन ने विक्की पर चाकू से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

चौहान ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे, इसके बावजूद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अर्जुन को दोषी करार दिया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और घटना के समय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज युवती के बयान को अहम साक्ष्य माना और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

चौहान के अनुसार, अदालत ने सुनवाई के दौरान झूठी गवाही देने के आरोप में युवती के खिलाफ भी विविध वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।

भाषा सं. सलीम सिम्मी शोभना

शोभना