झांसी, 17 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के झांसी की एक अदालत ने 2010 के आत्महत्या के एक मामले में अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला एक स्थानीय निवासी के खिलाफ उनके टेलीविजन कार्यक्रम में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है। एक सरकारी वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) मृदुल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि त्वरित अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राखी सावंत के बार-बार अदालत में पेश नहीं होने पर शुक्रवार को यह वारंट जारी किया।
वकील के अनुसार, यह मामला झांसी के हंसारी प्रेम नगर इलाके के निवासी लक्ष्मण अहिरवार से जुड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर सावंत के टेलीविजन कार्यक्रम ‘राखी का इंसाफ’ में की गई टिप्पणियों से अपमानित होने के बाद 10 नवंबर 2010 को आत्महत्या कर ली थी।
अहिरवार की मां सावित्री ने प्रेम नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सावंत ने अक्टूबर 2010 में प्रसारित कार्यक्रम के एक एपिसोड में उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वैवाहिक विवाद के बाद अहिरवार और उनकी पत्नी अनीता को कार्यक्रम में बुलाया गया था। अनीता राजगढ़ की रहने वाली थीं और दंपति के बीच विवाद के बाद वह अपने मायके लौट गई थीं।
श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित की गई है।
भाषा
सं, आनन्द रवि कांत