मुंबई, 17 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिलायंस रिटेल, जोमैटो हाइपरप्योर और ब्लिंकिट के पांच गोदामों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला कि कथित तौर पर उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके और क्षतिग्रस्त खाद्य उत्पादों को दोबारा बाजार में पहुंचाया जा रहा था।
एफडीए ने शनिवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि 14 और 15 अक्टूबर को ठाणे तथा पुणे जिलों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 8,392 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई। इसकी कीमत 48,08,924 रुपये आंकी गई है।
बयान के अनुसार, ऐसा संदेह था कि उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके, क्षतिग्रस्त, अस्वीकृत और पैकेजिंग खराब होने के कारण अलग किए गए खाद्य उत्पादों को अधिकृत माध्यमों से नष्ट करने के बजाय बिचौलियों, स्थानीय विक्रेताओं और निपटान एजेंसियों के जरिए दोबारा बेचा जा रहा था।
एफडीए ने भिवंडी के वडपे स्थित रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल लिमिटेड के गोदामों, अंबरनाथ के उसाटणे स्थित जोमैटो हाइपरप्योर प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम, पुणे जिले के चाकण स्थित रिलायंस रिटेल के गोदाम और पुणे जिले के निगोजे स्थित ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों के लाइसेंस निलंबित कर दिए।
एफडीए ने दो बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को अपना कारोबार बंद करने का भी आदेश दिया। आवश्यक खाद्य सुरक्षा पंजीकरण या लाइसेंस के बिना कारोबार करने के मामले में उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई शुरू की गई है।
जांच के दायरे में भिवंडी, अंबरनाथ और पुणे जिले की खेड़ तहसील के गोदाम, निपटान केंद्र और खुदरा दुकानें शामिल थीं। अधिकारियों ने 23 सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच खुफिया जानकारी जुटाने के बाद सात टीमों के जरिए समन्वित निरीक्षण अभियान चलाया।
उसाटणे स्थित जोमैटो हाइपरप्योर के गोदाम में निरीक्षकों को 5,431 खाद्य उत्पाद मिले, जिनका कुल वजन 1,590 किलोग्राम और मूल्य 7.80 लाख रुपये था। इन उत्पादों की उपयोग की अवधि समाप्त हो चुकी थी या ये क्षतिग्रस्त अथवा अस्वीकृत श्रेणी में रखे गए थे। यह गोदाम ब्लिंकिट के लिए उत्पादों का भंडारण और वितरण करता है।
एफडीए ने गोदाम में कॉकरोच और चूहों के प्रकोप, चूहों द्वारा कुतरे गए और लीक पैकेट, चूहों की बीट तथा आयुर्वेदिक दवाओं के साथ एक ही रैक पर रखे खाद्य उत्पादों की जानकारी दी। शीत भंडार गृह के रखरखाव और वाहनों की स्वच्छता में भी खामियां पाई गईं।
वडपे स्थित रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के गोदाम में निरीक्षकों ने उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके 4,659 किलोग्राम उत्पाद दर्ज किए, जिनकी कीमत 3.78 लाख रुपये थी। इसके अलावा 1,414.19 किलोग्राम क्षतिग्रस्त उत्पाद मिले, जिनका मूल्य 1.19 लाख रुपये था।
वडपे स्थित रिलायंस रिटेल के गोदाम में एक अलग रखे गए कक्ष में उपयोग की अवधि समाप्त हो चुका या क्षतिग्रस्त 300 किलोग्राम माल मिला। इसकी कीमत 51,265 रुपये थी। कंपनी निपटान प्रक्रिया की पुष्टि के लिए जरूरी कई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकी, जिसके बाद उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
चाकण स्थित रिलायंस रिटेल के गोदाम में उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके और क्षतिग्रस्त उत्पाद अन्य सामान के साथ मिले-जुले रखे गए थे। उन्हें उचित तरीके से अलग नहीं किया गया था। निरीक्षकों ने चूहों की बीट, फर्श की दरारों में कॉकरोच और परिसर में कर्मचारियों के थूकने की घटनाएं भी दर्ज कीं।
निगोजे स्थित ब्लिंकिट के प्रतिष्ठान में निरीक्षकों ने पाया कि शीत भंडार कक्ष का तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक था। शीत भंडार गृहों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, रिसाव वाले पैकेट, कॉकरोचों का प्रकोप और फर्श पर सीधे रखे खाद्य उत्पाद भी मिले।
जांच में बिना लाइसेंस वाले कुछ प्रतिष्ठानों में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया।
भिवंडी स्थित डिस्काउंट स्टोर में 80,575 रुपये मूल्य के 18 प्रकार के उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके, क्षतिग्रस्त और रिसाव वाले खाद्य उत्पादों का भंडारण और बिक्री की जा रही थी। प्रतिष्ठान के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसेंस या पंजीकरण नहीं था।
एक अन्य आपूर्तिकर्ता गुलजार अब्दुल मुबीन खान के यहां 86,825 रुपये मूल्य के 429.37 किलोग्राम क्षतिग्रस्त और उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके खाद्य उत्पाद मिले। इन्हें अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा गया था। वहां रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और धूल, मकड़ी के जाले, गंदा पानी तथा चूहों और कॉकरोचों का प्रकोप भी पाया गया। अधिकारियों ने इस प्रतिष्ठान को कारोबार बंद करने का आदेश दिया।
एक अन्य कार्रवाई में एफडीए और पुलिस ने धाराशिव जिले में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू, पान मसाला और गुटखा ले जा रही एक कार को रोका।
अधिकारियों ने 9.07 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित उत्पाद और सात लाख रुपये मूल्य का वाहन जब्त किया। इस तरह कुल 16.07 लाख रुपये की जब्ती की गई। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भाषा गोला सुभाष
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