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मतदाता सूची में विसंगतियों के 33.12 लाख मामले, करीब 80 प्रतिशत का निपटारा : सीईओ कार्यालय

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 2002 की मतदाता सूची से माता-पिता के नाम का मिलान नहीं होने या तार्किक विसंगतियों के कारण चिह्नित किए गए 33.12 लाख मामलों में से करीब 80 प्रतिशत का निपटारा कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शनिवार को बताया कि अधिकारियों ने मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों का सत्यापन करने के प्रयास जारी रखे हैं।

इन मामलों में ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनके विवरण का 2002 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका। इसके अलावा, व्यक्तिगत विवरण में त्रुटियों या विसंगतियों जैसे तार्किक कारणों से चिह्नित मतदाताओं के मामले भी शामिल हैं।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) ने 33,12,919 मामलों में से करीब 26 लाख का निपटारा कर दिया है।

बयान में कहा गया है कि बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) मतदाता सूची से नाम का मिलान नहीं होने या तार्किक विसंगतियों से जुड़े मामलों में सहायक दस्तावेज जुटाने के लिए मतदाताओं के घर जा रहे हैं। अधिकारी 30 अक्टूबर की समयसीमा तक नोटिस से जुड़े मामलों का निपटारा करने के प्रयास कर रहे हैं।

यह प्रक्रिया दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची से 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर उठी चिंताओं और विरोध प्रदर्शनों के बीच की जा रही है। यह मसौदा सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम नहीं हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया और सत्यापन के अधीन अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

मतदाताओं को विसंगतियां दूर करने और नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करने में मदद देने के वास्ते मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा है कि नोटिस से जुड़े सभी 33.12 लाख मामलों का निपटारा 30 अक्टूबर तक किया जाना है। अंतिम मतदाता सूची चार दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

भाषा गोला रंजन

रंजन