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‘भारत छोड़ने’ के नोटिस के खिलाफ अभिनेता इमरान खान ने उच्च न्यायालय का रुख किया

मुंबई, 17 अक्टूबर (भाषा) अमेरिकी नागरिक और ‘ओसीआई’ कार्डधारक अभिनेता इमरान खान ने मुंबई पुलिस द्वारा जारी उस नोटिस को शनिवार को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें उन्हें राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होकर नियमों के कथित उल्लंघन के लिए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

खान के वकील जुल्फिकार मेमन ने बताया कि अभिनेता को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से कारण बताओ नोटिस भी मिला है, जिसमें पूछा गया कि उनका ओसीआई दर्जा क्यों न रद्द कर दिया जाए।

वकील ने कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा खान को ‘‘अचानक और मनमाने ढंग’’ से भारत छोड़ने का नोटिस जारी करने से पहले यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था।

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में अभिनेता ने कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा जारी नोटिस ‘‘अवैध, मनमाना, अनुचित और कठोर’’ है।

खान (43) ने याचिका में उच्च न्यायालय से नोटिस रद्द करने और याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक नोटिस के अमल पर रोक के साथ ही अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने का अनुरोध किया।

अभिनेता ने दावा किया कि मुंबई में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित करने या लोगों को जुटाने में शामिल किसी भी संगठन या संस्था से उनका कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानून या वैधानिक नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो।

इस याचिका का उल्लेख तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष किए जाने की संभावना है।

याचिका के अनुसार, खान किसी भी सभा में शामिल नहीं हुए थे, किसी प्रतिबंधित या बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था और घटनास्थल छोड़ने के पुलिस के आदेश की अवहेलना भी नहीं की थी।

याचिका में कहा गया कि खान को उस समय हिरासत में लिया गया, जब वह पास में खड़े अपने वाहन की ओर लौट रहे थे और संवाददाताओं ने उन्हें घेर लिया था।

अभिनेता के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई इस सप्ताह की शुरुआत में हुई। खान को 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। वहां प्रदर्शनकारी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन के समर्थन में जुटे थे। कॉजपा एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार, आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 7(2)(सी) और धारा 29 के तहत वैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए अभिनेता को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इन प्रावधानों के तहत सरकार को विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाने और उन्हें अनिवार्य रूप से देश से बाहर भेजने का अधिकार है।

भाषा

शफीक अविनाश

अविनाश