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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने डल झील में मोटरबोट पर लगाई रोक

श्रीनगर, 15 अक्टूबर (भाषा) जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक डल झील में ईंधन से चलने वाली मोटरबोट और 'जेट स्की' के संचालन पर रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने मोहम्मद रफीक मीर की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को यह आदेश जारी किया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'न्याय के व्यापक हित में और पेश किए गए तर्कों पर व्यापक रूप से विचार करने के बाद, पीठ ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि प्रतिवादी अधिकारियों एलसीएमए, पर्यटन विभाग और पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि डल झील में ईंधन से चलने वाली कोई भी मोटर नौकाएं, चाहे वह शिकारा मोटर नौका हो या 'जेट स्की' अगले आदेश तक न चलाई जाएं।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश का कोई भी उल्लंघन 'अदालत की अवमानना' माना जाएगा।

आदेश में कहा गया, 'इसलिए, संबंधित अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाकर और उन्हें प्रतिबंधित करके सख्त रुख अपनाना चाहिए।'

पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है कि ऐसे समय में जब झील प्रणालियां सभ्यता के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गई हैं, प्रदूषण का कारण बनने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

भाषा प्रचेता नरेश

नरेश