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कॉजपा के तिरंगा मार्च के दौरान छोटे समूह को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी जा सकती है : पुलिस

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के सेंट्रल पार्क में शुक्रवार शाम को आहूत ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले बृहस्पतिवार को कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा पहले से लागू है। पुलिस ने लोगों से वहां एकत्र नहीं होने की अपील की।

हालांकि, पुलिस ने कहा कि कॉजपा के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के दौरान छोटे समूह को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जा सकती है।

दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी डीसीपी नेहा यादव ने बृहस्पतिवार शाम यहां पत्रकारों से कहा कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा।

उन्होंने कहा कि कॉजपा ने लोगों से 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे से सेंट्रल पार्क में एकत्र होने की अपील की है और आम आदमी पार्टी ने भी लोगों और अपने समर्थकों से वहां जुटने की अपील की है।

यादव ने कहा कि कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस लोगों से ऐसे जमावड़े में शामिल नहीं होने की अपील करती है, जो प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता हो।

यादव ने कहा कि पुलिस राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को अनुमति दे सकती है।

भाषा नोमान शफीक

शफीक