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अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री सेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कोलकाता, 15 अक्टूबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार में पर्यटन मंत्री रहे इंद्रनील सेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला शहर के दुर्गा पूजा उत्सव से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा है।

मंत्री और गायक सेन पर महंगे ‘प्रीव्यू शो’ के टिकट बेचकर दुर्गा पूजा का व्यावसायीकरण करने का आरोप लगाया गया है।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कोलकाता के बहूबाजार पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

आरोप है कि ‘मैसआर्ट’ नामक एक संगठन के जरिए यह झूठा दावा करके लोगों से पैसे जुटाए गए कि उसे यूनेस्को का समर्थन प्राप्त है।

हालांकि, अदालत ने हुगली जिले के चंदननगर पुलिस थाने में दर्ज एक अन्य मामले में सेन को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी ‘मैसआर्ट’ से जुड़े वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में सेन से पूछताछ की है।

केंद्रीय एजेंसी ने शहर के लोकप्रिय दुर्गा पूजा पंडालों में जाने के लिए आयोजित ‘प्रीव्यू शो’ के टिकट बेचकर कथित तौर पर धन जुटाने से जुड़े लेनदेन की जांच के तहत 30 सितंबर को सेन से संबंधित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

भाषा राखी नरेश

नरेश