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प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण देश छोड़ने के नोटिस के खिलाफ अभिनेता इमरान खान अदालत जाएंगे

मुंबई, 15 अक्टूबर (भाषा) अभिनेता इमरान खान मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उस नोटिस को चुनौती देंगे, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

अमेरिका की नागरिकता रखने वाले खान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में हुए एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। प्रशासन का आरोप है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद राजनीतिक गतिविधि में शामिल होकर उन्होंने आव्रजन और विदेशी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है।

खान, एमजेडएम लीगल के अपने वकील जुल्फ़िकार मेमन के जरिये शुक्रवार या सोमवार तक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।

याचिका के अनुसार, कानून या किसी नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई (ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया) कार्डधारक को विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लेने से रोकता हो।

मुंबई पुलिस के नोटिस में 43-वर्षीय अभिनेता से 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया है।

याचिका दायर होने के बाद, इसे तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष रखे जाने की संभावना है।

यह प्रशासनिक कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान खान की हिरासत के बाद की गई है।

कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके इमरान खान अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं।

भाषा नेत्रपाल सुरेश

सुरेश