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सीएमआरएल ‘रिश्वत’ मामला: प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के खिलाफ विजयन और अन्य की याचिकाएं खारिज

कोच्चि, 15 अक्टूबर (भाषा) केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके रिश्तेदारों को झटका देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उनकी याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति के. नटराजन और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की पीठ ने एकल न्यायाधीश के नौ अक्टूबर के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के विजयन, उनकी बेटी वीणा टी. और दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास के आवेदन को नामंजूर कर दिया।

पीठ ने कहा कि नौ अक्टूबर के आदेश से ‘‘प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरुद्ध आवेदकों के संवैधानिक और कानूनी राहत मांगने के अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं।’’

अदालत ने कहा, ‘‘अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाले सभी आवेदन खारिज किए जाते हैं।’’

मामले का विस्तृत निर्णय अभी आना बाकी है।

विजयन, वीणा और रियास ने अपनी अपीलों में दावा किया था कि नौ अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से पहले एकल न्यायाधीश द्वारा उनका पक्ष नहीं सुना गया।

भाषा खारी वैभव

वैभव