मुजफ्फरनगर (उप्र), 15 अक्टूबर (भाषा) शामली जिले के कैराना में एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एक शासकीय अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार भारतेन्दु ने इस मामले में बुधवार को कपिल शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया और उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 11 फरवरी 2021 को कैराना थाना क्षेत्र के तितरवाड़ा गांव में हुई थी। शर्मा कथित तौर पर नाबालिग लड़की को पास के एक घर में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
चौहान ने बताया कि घटना के संबंध में बाद में कपिल को गिरफ्तार कर लिया गया।
भाषा सं जफर वैभव खारी
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