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पूजा पंडाल के पास बुकस्टॉल लगाने की माकपा की अर्जी पर अदालत ने कहा:विपक्ष की आवाज न दबायी जाए

(फाइल फोटो के साथ)

कोलकाता, 14 अक्टूबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।

उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें पार्टी ने दुर्गा पूजा के दौरान बोंगांव के जेसोर रोड पर एक बुकस्टॉल लगाने की इजाज़त मांगी है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बोंगांव में दुर्गा पूजा पंडाल के पास अब हिंदू जागरण मंच का स्टॉल लग गया है जबकि वहां माकपा पिछले 50 साल से अपना अस्थायी बुकस्टॉल लगाती आ रही है।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘अन्य पार्टियों की आवाज न दबाएं, यह लोकतंत्र की भावना नहीं है।’’

जब महाधिवक्ता सुरोजित नाथ मित्रा ने कहा कि कोई ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब न्यायालय ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है।’’

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने महाधिवक्ता से पूछा कि उसी जगह पर एक और स्टाल लगाने की इजाजत कैसे दी गई, जहां माकपा ने बुकस्टॉल लगाने का प्रस्ताव दिया था।

न्यायालय ने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल की मौजूदा भाजपा सरकार ने ऐसे स्टॉल लगाने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया है।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में एक समान नियम होना चाहिए कि किसी को भी प्रशासन की अनुमति के बिना मुख्य मार्ग पर स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’’

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की इजाज़त दी, जिसमें वे सभी ज़रूरी तथ्य और दस्तावेज़ शामिल हों जो यह साबित करते हों कि दुर्गा पूजा के दौरान उसे स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद दूसरों को ऐसी इजाजत दी गई थी।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने बोंगांव थाने के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि वह इस बात की जांच करें और बृहस्पतिवार को रिपोर्ट सौंपें कि क्या लोक निर्माण विभाग या अन्य संबंधित प्रशासन की अनुमति के बिना किसी और ने जेसोर रोड पर स्टॉल लगाए हैं।

बाद में, राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुमति ली।

राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को खंडपीठ के सामने अपील पेश किए जाने की संभावना है।

माकपा की ओर से वकील शमीम अहमद ने एकल पीठ को बताया कि पार्टी ने बुकस्टॉल लगाने के बारे में अधिकारियों को सूचना दी थी।

उन्होंने दावा किया कि सूचना देने के बाद एक अक्टूबर को जब बांस का अस्थायी स्टॉल लगाया जा रहा था, तो हिंदू जागरण मंच के कथित सदस्यों ने उन्हें वहां से भगा दिया और अपना स्टॉल लगा लिया।

माकपा के वकील ने दावा किया कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

भाषा राजकुमार अविनाश

अविनाश