(एम जुल्करनैन)
लाहौर, 14 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को “विस्फोट, धमाकों, गोलीबारी की घटनाओं और आतंकवादी हमलों” का सीधा प्रसारण नहीं करने का निर्देश दिया है। उसने नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनलों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में 20 फरवरी 2023 के अपने आदेश को दोहराया, जिसके तहत समाचार, समसामयिक मामलों और क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को ऐसी घटनाओं का प्रसारण, पुनः प्रसारण या सीधा प्रसारण करने से प्रतिबंधित किया गया था।
यह निर्देश ऐसे समय में आया है, जब उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई, साथ ही सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के दौरान जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने और जनता तक समय पर जानकारी पहुंचाने की मीडिया का दायित्व को लेकर भी बहस जारी है।
नये निर्देश में सुरक्षा संबंधी घटनाओं के सीधे प्रसारण पर पहले से लागू प्रतिबंधों को दोहराया गया है। इसमें संपादकीय निगरानी, सूचना के सत्यापन और प्रसारण में विलंब की व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया गया है।
भाषा पारुल पवनेश
पवनेश