पणजी, 14 अक्टूबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अगर गोवा में आवारा कुत्तों, पालतू कुत्तों और आवारा मवेशियों की संख्या से जुड़ा आंकड़ा जुटाने के उसके निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो पंचायत सचिवों, नगरपालिका अधिकारियों और पणजी नगर निगम के प्रमुख के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने छह अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि स्थानीय निकाय 10 सितंबर के उसके कई निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं।
न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित एस. जामसांडेकर की खंडपीठ ने कहा, “पंचायत सचिवों, नगर परिषदों के मुख्य अधिकारियों और पणजी नगर निगम (सीसीपी) के आयुक्त ने हमारे निर्देशों का पालन करने में स्पष्ट लापरवाही बरती है। इसलिए हम स्पष्ट करते हैं कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो हमारे पास अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।”
आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े एक मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन में विषय का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह अदालती कार्यवाही शुरू की गई है।
इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।
भाषा जोहेब राजकुमार
राजकुमार