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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनेता सोहम चक्रवर्ती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कोलकाता, 14 अक्टूबर (भाषा) फिल्म के लिए निर्माता से पैसे लेने के बावजूद काम नहीं करने के आरोप में पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक और अभिनेता सोहम चक्रवर्ती के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक ने अपराध की गंभीरता, केस डायरी में मौजूद सबूतों और मामले में चक्रवर्ती की कथित भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

आरोप है कि चक्रवर्ती ने एक फिल्म में अभिनय करने के लिए निर्माता से पैसे लिए थे लेकिन फिल्म में काम नहीं किया।

अदालत ने गौर किया कि उन्होंने निर्माता को पैसे भी वापस नहीं किए थे।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट थाने में चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 21 मई को उनके खिलाफ विश्वासघात और गंभीर आपराधिक धमकी देने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई।

चक्रवर्ती ने 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक के रूप में पूर्वी मेदिनीपुर जिले की चांदीपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था।

भाषा सुरभि शफीक

शफीक