फरीदाबाद (हरियाणा), 14 अक्टूबर (भाषा) फरीदाबाद की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है तथा उसपर 80,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, यह मामला 16 सितंबर, 2022 को बल्लभगढ़ थाने में दर्ज किया गया था और आरोपी को उसी दिन गिरफ़्तार कर लिया गया था।
जांच के दौरान, पुलिस ने जरूरी सबूत इकट्ठा किए और मामला अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाहों ने गवाही दी।
उसने बताया कि पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे कठोर कारावास की सज़ा सुनाई तथा जुर्माना भी लगाया।
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राजकुमार रंजन
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