मुजफ्फरनगर (उप्र), 14 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने जून 2023 में पति की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी और पत्नी के देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक सरकारी वकील ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सरकारी वकील आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने दोषियों पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषियों की पहचान शाकिर की पत्नी आशिया और उसके देवर सुहैल के रूप में हुई है। अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह जून 2023 को पुरकाजी थाना क्षेत्र के मंडला गांव में आशिया ने सुहैल की मदद से गला घोंटकर शाकिर की हत्या कर दी थी। शाकिर ने दोनों को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि हत्या के बाद शाकिर का शव घर के अंदर फेंक दिया गया था। बाद में पहचान के आधार पर शव बरामद किया गया।
भाषा सं जफर मनीषा
मनीषा