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असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

( दि23 चौथे पैरा में नाम में सुधार के साथ )

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के वर्तमान तौर-तरीकों को चुनौती देते हुए बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के 10 प्रमुख नेताओं ने भी एसआईआर तथा उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की हैं।

ओवैसी की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ से अनुरोध किया कि उनकी याचिका को उन याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए जिन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी है।

पाशा ने याचिका का उल्लेख करते हुए पीठ को बताया कि यह मामला एसआईआर की प्रक्रिया लागू करने के तौर-तरीकों से संबंधित है।

इस अनुरोध पर प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने संकेत दिया कि वह इस मामले और इसी तरह की अन्य याचिकाओं के संदर्भ में विचार करेगी।

पाशा ने दलील दी कि सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध करने संबंधी अनुरोध में संबंधित मामलों की पहचान कर ली गई है।

ओवैसी की यह याचिका एसआईआर प्रक्रिया और पुनरीक्षण के कारण मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने को चुनौती देते हुए लगातार दायर की जा रही याचिकाओं के बीच आई है।

भाषा खारी मनीषा

मनीषा

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