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दिल्ली एसआईआर: पूर्व पंजीकृत मतदाताओं को दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया पर न्यायालय में याचिका

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय में में एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह उन मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई उचित तरीका अपनाए, जिनके नाम दिल्ली में एसआईआर के तहत हटा दिए गए थे। साथ ही, उनसे यह घोषणा करने के लिए न कहा जाए कि वे पहली बार नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

याचिका में यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि पहले से पंजीकृत मतदाता को प्रपत्र 6 में निहित घोषणा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, “जो तथ्यात्मक रूप से ऐसे मतदाता पर लागू नहीं होती है”। इसके साथ ही, पूर्व पंजीकृत मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने के लिए एक उचित प्रपत्र/घोषणापत्र निर्धारित करने की मांग की गई है।

प्रपत्र 6 एक ऐसा आवेदन है जिसके माध्यम से एक पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अनुरोध करता है।

यह आवेदन एक लंबित याचिका के संदर्भ में दायर किया गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग को दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान नोटिस जारी किए गए सभी मतदाताओं की सूची, प्रत्येक नोटिस के विशिष्ट कारणों के साथ तत्काल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘वर्तमान आवेदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एसआईआर के तहत मतदाता सूची से हटाए गए पहले से पंजीकृत मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया से उत्पन्न मुद्दा उठाया गया है।’’

भाषा

प्रचेता प्रशांत

प्रशांत