देहरादून, 13 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड में मंगलवार को तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटका, पान मसाला तथा इनका प्रयोग कर बने अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी।
प्रदेश के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार, जन स्वास्थ्य को देखते हुए किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटका, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को संपूर्ण राज्य में आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।
यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।
भाषा दीप्ति सुरभि
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