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मिनी कूपर हादसा: चेन्निथला ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया

नयी दिल्ली/पलक्कड़, 13 अक्टूबर (भाषा) केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि कोच्चि के पास मिनी कूपर कार से हुए उस हादसे की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जिसमें तीन युवाओं की मौत हो गई थी।

इस बीच, पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई अतिरिक्त धाराएं जोड़ी हैं।

चेन्निथला ने कहा कि सरकार, पुलिस और अभियोजन पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी को कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा मिले।

उन्होंने नयी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘नेदुंबस्सेरी में जो हुआ, वह बेहद दुखद है। इस घटना ने पूरे केरलम को झकझोर दिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी को बचाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि आरोपी को कानून के तहत निर्धारित सजा मिले।’’

उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

रविवार तड़के कोच्चि के पास नेदुंबस्सेरी में तेज रफ्तार मिनी कूपर कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। आरोप है कि कार चला रहा युवक शराब के नशे में था। इस हादसे में करीब 21 वर्ष की उम्र के तीन युवाओं की मौत हो गई।

आरोपी 19 वर्षीय सुहैल कोच्चि का रहने वाला है। हादसे के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

अदालत में दाखिल रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की तीन और धाराएं जोड़ी हैं।

शुरुआत में मामला बीएनएस की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत दर्ज किया गया था। आगे की जांच और गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद इसमें धारा 281, 49 और 3(5) भी जोड़ दी गई हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की चिकित्सकीय जांच में शराब के सेवन की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट को गिरफ्तारी और रिमांड का आधार बनाया गया। मुख्य आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, जांच में मुख्य आरोपी के अलावा तीन अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आई। पुलिस ने बताया कि इन तीनों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

चेन्निथला ने स्पष्ट किया कि आरोपी को बोर्स्टल स्कूल (युवा सुधार गृह) भेजने का फैसला पुलिस ने नहीं, बल्कि अदालत ने लिया था। उन्होंने कहा कि संबंधित नियमों के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ऐसे संस्थानों में भेजा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका यह मतलब नहीं है कि आरोपी सजा से बच गया है।

मंत्री ने इस आशंका को भी खारिज किया कि आरोपी के अलप्पुझा जिले का निवासी होने के कारण मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह किस जिले का रहने वाला है? कोई मंत्री हस्तक्षेप नहीं करेगा।’’

उन्होंने बताया कि आरोपी उनके जिले का रहने वाला है, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र का नहीं है।

उन्होंने पीड़ित परिवार की चिंताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि अपने प्रियजनों को खोने के बाद परिजनों का आशंकित होना स्वाभाविक है।

चेन्निथला ने कहा, ‘‘इसीलिए मैं आज केरलम में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई का नेतृत्व कर रहा हूं। यह घटना ‘ऑपरेशन तूफान’ की प्रासंगिकता को दर्शाती है।’’

इस बीच, हादसे में जान गंवाने वाली गोपिका के परिवार ने जांच को लेकर चिंता जताई है और न्याय की मांग की है।

गोपिका के पिता ऑटो रिक्शा चालक हैं। गोपिका के पिता ने कहा कि उन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत से अपने बच्चों का पालन-पोषण किया था। गोपिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश जाने की तैयारी कर रही थी।

गोपिका के पिता ने कहा, ‘‘हम न्याय चाहते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए।’’

परिवार ने पीड़ितों के बारे में सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों, खासकर कुछ दक्षिणपंथी समूहों की टिप्पणियों पर भी दुख जताया है।

पुलिस ने बताया कि सुहैल की मां ने उसे जन्मदिन पर महंगी कार उपहार में दी थी। पुलिस को कथित तौर पर ऐसे वीडियो भी मिले हैं, जिनमें वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से कार चलाता दिखाई देता है।

हादसे के समय कार में मौजूद उसके दोस्त निनव, अमीर और जोएल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खून और पेशाब के नमूने कक्कनाड स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़े प्रस्ताव भी भेज दिए हैं।

भाषा राखी पवनेश

पवनेश