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एचडीआईएल धनशोधन मामले में 1,742 एकड़ जमीन पर कब्जे की याचिका खारिज

मुंबई, 13 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र के तटीय जिले सिंधुदुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई 1,741.69 एकड़ जमीन का कब्जा मांगा गया था। यह जमीन एचडीआईएल-पीएमसी बैंक धनशोधन मामले से संबंधित है।

एमएमबी ने इस जमीन का कब्जा हासिल करने के लिए अदालत का रुख किया था। इस जमीन को मूल रूप से विजयदुर्ग में नए बंदरगाह के निर्माण के लिए चिह्नित किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने एमएमबी की याचिका का समर्थन करते हुए कहा था कि एचडीआईएल के प्रवर्तकों राकेश वधावन और सारंग वधावन ने स्थानीय किसानों के साथ 39 बेनामी लेनदेन के जरिये अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल कर यह जमीन खरीदी थी।

धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश एस वी सहारे ने एमएमबी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि सारंग वधावन जमीन की कुर्की के खिलाफ पहले ही अपील दायर कर चुके हैं, जो नयी दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण में लंबित है।

न्यायाधीश ने कहा कि इस वजह से जमीन की कुर्की को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

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