कोलकाता, 13 अक्टूबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें नगरपालिका भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने नगरपालिका भर्ती मामले में कथित धनशोधन की जांच के संबंध में 11 मई को बोस को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष ने बोस की जमानत याचिका खारिज कर दी। बोस के वकील ने दलील दी थी कि ईडी के पास उन्हें हिरासत में रखने का कोई उचित आधार नहीं है।
बोस को ईडी ने राज्य में कथित नगरपालिका भर्ती मामले की सीबीआई जांच के संबंध में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। आरोप है कि विभिन्न नगरपालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध रूप से पैसे लेकर नौकरियां दी गई थीं।
भाषा आशीष पवनेश
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