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बलिया में युवक की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

बलिया (उप्र), 13 अक्टूबर (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के करीब दो साल पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक विधि अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि 20 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न करीब 10 बजे राजेश कुमार पांडेय अपने भाई रोहित पांडेय (20) के साथ सब्जी खरीदने गया था और लौटते समय बांसडीह कोतवाली परिसर के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

सिंह ने बताया कि इस हमले में दोनों भाई घायल हो गए।

घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से रोहित को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि राजेश कुमार पांडेय की शिकायत पर बांसडीह कोतवाली में रोहित यादव, शेखर यादव, धर्मेंद्र उर्फ बागी यादव, अंकित यादव, जवाहर गोंड उर्फ लक्ष्मण, निशांत सिंह और ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच के बाद रोहित यादव, शेखर यादव, धर्मेंद्र उर्फ बागी यादव, अंकित यादव, जवाहर गोंड उर्फ लक्ष्मण और ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अंकित यादव और धर्मेंद्र यादव ने स्वयं के किशोर होने का हवाला देते हुए आवेदन दिया जिस पर विचार करने के बाद अदालत ने इस साल 30 अप्रैल को दोनों के मामले किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिए।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी।

अदालत ने रोहित यादव, शेखर यादव, जवाहर गोंड और ओम प्रकाश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा प्रत्येक दोषी पर 1.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर खारी

खारी