महराजगंज (उप्र), 12 अक्टूबर (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने अमेरिका के एक नागरिक को टूरिस्ट वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रहने के आरोप में चार महीने और 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अभियोजन के अनुसार कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो के रहने वाले आरोपी ट्रैविस एंथनी फेलन पर महराजगंज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मुकेश यादव ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
यह मामला 30 मई, 2026 की एक घटना के संबंध में फरेन्दा थाना में आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा के तहत दर्ज किया गया था।
मामले की जानकारी के अनुसार, फेलन टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, लेकिन तय समय-सीमा खत्म होने के बाद भी देश में ही रह रहा था। पुलिस ने 29 जून, 2026 को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व सहायक अभियोजन अधिकारी प्रवेन्द्र कुमार ने किया।
भाषा सं आनन्द सुरभि
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