भदोही, 12 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक शादीशुदा युवती की दूसरी शादी कराने के आरोप में अदालत के आदेश पर उसके माता-पिता समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि विजय कुमार (27) की याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आनंद मिश्रा के निर्देश पर गोपीगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82 (पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में विजय की पत्नी रेशमा (19), उसके माता-पिता, उसका कथित दूसरा पति अजय कुमार (42) और अजय के माता-पिता शामिल हैं।
याचिका के अनुसार, रेशमा अपने परिवार द्वारा तय किए गए युवक से शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में काम करने वाले विजय 13 फरवरी को अपने गांव लौटे, तो रेशमा ने उनसे कहा कि उसे होने वाला दूल्हा पसंद नहीं है। बाद में रेशमा अपने परिवार को बताए बिना दिल्ली चली गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसने विजय से कहा था कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, तो वह कोई कठोर कदम उठा सकती है।
पुलिस के अनुसार, रेशमा और उसके दोस्तों के दबाव में विजय ने 23 फरवरी को एक मंदिर में रेशमा से शादी कर ली। इसके बाद दो मार्च को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में विवाह संपन्न कराकर विवाह प्रमाणपत्र हासिल किया। इस बीच, रेशमा के पिता ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने अदालत के सामने रेशमा का बयान दर्ज किए बिना उसे उसके परिवार को सौंप दिया और विवाह प्रमाणपत्र दिखाए जाने के बावजूद विजय को जेल भेज दिया। विजय ने आरोप लगाया कि 30 मई को भदोही के रहने वाले अजय से शादी कराने से पहले रेशमा के साथ मारपीट की गई और उसे धमकाया गया।
जमानत मिलने के बाद विजय को रेशमा की दूसरी शादी के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और दूसरी शादी की वैधता को चुनौती दी।
पुलिस ने बताया कि अदालत के निर्देश पर छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच की जा रही है।
भाषा
सं, आनन्द रवि कांत