पणजी, 12 अक्टूबर (भाषा) गोवा की एक अदालत ने आबकारी लाइसेंस हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) में हेर-फेर के आरोपी ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिकों, सौरभ और गौरव लूथरा को सोमवार को नियमित जमानत दे दी। इसी नाइटक्लब में पिछले साल दिसंबर में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी।
अदालत ने कहा कि आरोपियों को पूर्व में दी गयी जमानत के दौरान उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का कोई खास मामला रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है।
इसमें जांच पूरी होने और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उनके बाद में आत्मसमर्पण करने को भी ध्यान में रखा गया।
मापुसा पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में, मापुसा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने आरोपियों की दूसरी नियमित जमानत अर्जी को मंजूरी देते हुए अलग-अलग आदेश पारित किए।
अदालत ने प्रत्येक आरोपी को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बॉण्ड और उतनी ही रकम की दो जमानत भरने का आदेश दिया। उन्हें अदालत की लिखित मंजूरी के बिना भारत छोड़ने और अभियोजन पक्ष के गवाहों से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने से रोक दिया गया है।
भाषा प्रशांत आशीष
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