Breaking News

अमित शाह मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी किया     |   खड़गे के विवादित बयान पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता, पटना में बड़ा प्रोटेस्ट     |   राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा     |   UP: बस्ती में बाइक पर पलटा तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक, तीन की मौत     |   आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, ऑरेंज अलर्ट जारी     |  

सीएमआरएल मामले में विजयन, उनके परिवार के खिलाफ वीएसीबी ने दो प्राथमिकी दर्ज कीं

तिरुवनंतपुरम, 12 अक्टूबर (भाषा) केरलम में कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज कीं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, वीएसीबी की विशेष जांच इकाई-1 ने ये प्राथमिकी दर्ज की हैं।

पिनराई विजयन फिलहाल केरलम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।

यह कदम कानूनी सलाह और केरल उच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से राज्य पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने को कहा गया था।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों मामले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिपोर्ट में दर्ज अलग-अलग आरोपों से संबंधित हैं। इनमें कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) की ओर से विजयन की बेटी वीणा टी को कथित तौर पर किए गए भुगतान और विजयन के दामाद एवं विधायक पी ए मोहम्मद रियास से जुड़े भुगतानों के सिलसिले में हवाला के जरिए धनराशि को कथित तौर पर विदेश भेजने के आरोप शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

सीएमआरएल को किए गए भुगतान से जुड़े मामले में विजयन, वीणा, उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक एस एन शशिधरन कार्था, सीएमआरएल के अधिकारी पी सुरेश कुमार, सीएमआरएल और एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है।

दूसरे मामले में रियास, वीणा, उनके मित्र शैलजलाल, निखिल पी, वारिस, फैजाज वीपी, नंदुलाल एम, सुबैर के और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि 27 मई, 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी में वीणा के आवास से कथित तौर पर जब्त किए गए नोट से पता चला कि वह अपने पति की ओर से हिसाब-किताब रखती थीं। इन नोट में रियास के मित्रों सहित अन्य आरोपियों के नाम के सामने कई करोड़ रुपये की रकम का ब्योरा भी दर्ज था।

केरल उच्च न्यायालय ने नौ अक्टूबर को राज्य सरकार को ईडी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट में सीएमआरएल की ओर से किए गए भुगतानों में पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और रियास की कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई जांच और छापेमारी के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज करने का आग्रह किया था।

भाषा आशीष नरेश

नरेश