नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की आरोपी नताशा नरवाल की उस याचिका पर सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें अकादमिक सम्मेलन के सिलसिले में ब्रिटेन जाने की अनुमति मांगी गई है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने राहत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली नरवाल की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले को 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
नरवाल के वकील ने कहा कि वह दो नवंबर से एक दिसंबर के बीच एक सम्मेलन के लिए ब्रिटेन जाना चाहती है।
उसके वकील ने याचिका पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि आरोपी को अपना पासपोर्ट मिलने के बाद वीजा के लिए आवेदन करना होगा और टिकट भी खरीदने होंगे।
वकील ने बताया कि नरवाल का पासपोर्ट आपराधिक कार्यवाही के मद्देनजर जमा किया जा चुका है।
छह अक्टूबर को निचली अदालत ने मामले की गंभीरता और कार्यवाही के चरण को देखते हुए नरवाल को ब्रिटेन जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
भाषा जोहेब सुरेश
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