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पिनराई विजयन, बेटी ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया

कोच्चि, 12 अक्टूबर (भाषा) केरलम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन और उनकी बेटी वीणा टी ने कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एकल पीठ के निर्देश को सोमवार को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

उन्होंने अपनी अपील में दलील दी है कि नौ अक्टूबर को एकल न्यायाधीश ने उन्हें सुने बिना ही यह निर्देश जारी किया था।

विजयन और वीणा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता पी. नारायण ने कहा कि उच्च न्यायालय में इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

ये अपील ऐसे समय में दायर की गई हैं, जब सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की विशेष जांच इकाई-1 ने सोमवार को कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज कीं।

केरल उच्च न्यायालय ने नौ अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से राज्य पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच और तलाशी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर मामला दर्ज करने की मांग की थी।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने आईटी परामर्श सेवाओं के नाम पर वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किया।

भाषा आशीष सुरेश

सुरेश