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सेबी ने विज्ञापन संहिता अधिसूचित की, खास वित्तीय उत्पादों का नहीं होगा प्रचार

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकर, समाशोधन निगम समेत वित्तीय बाजार मध्यस्थों के लिए साझा विज्ञापन संहिता अधिसूचित की है। इसके तहत इन इकाइयों को अपने ब्रांड या कंपनी के स्तर पर प्रचार के लिए जानी-मानी हस्तियों को शामिल करने की अनुमति दी गई है, लेकिन किसी खास वित्तीय उत्पाद या सेवा का समर्थन करने पर रोक लगाई गई है।

साझा विज्ञापन संहिता शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, निवेश सलाहकारों, शोध विश्लेषकों, ऑनलाइन बॉण्ड मंच संचालकों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों और म्यूचुअल फंड तथा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों पर लागू होगी।

सेबी ने आठ अक्टूबर की अधिसूचना में कहा, ‘‘हस्तियों को बाजार मध्यस्थों के ब्रांड या इकाई के स्तर पर प्रचार करने की अनुमति होगी। इस तरह के प्रचार में विनियमित इकाई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं या उत्पादों के नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी खास उत्पाद या सेवा के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार-प्रसार या दावा नहीं किया जा सकेगा।’’

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि किसी हस्ती को शामिल करने वाले विज्ञापन के लिए संबंधित पर्यवेक्षी निकाय से पहले मंजूरी लेनी होगी। यदि किसी संबंधित इकाई के लिए ऐसा कोई निकाय निर्धारित नहीं है, तो सेबी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सेबी ने स्पष्ट किया कि हस्तियों के प्रचार पर होने वाले खर्च का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा और न ही इसे म्यूचुअल फंड योजना से वसूला जाएगा। ऐसे विज्ञापनों में जरूरी घोषणा यानी अस्वीकरण भी शामिल करने होंगे।

संबंधित इकाइयों को कुछ शर्तों के तहत विज्ञापनों में केवल पूर्व जोखिम और प्रतिफल के सत्यापन के लिए निर्धारित एजेंसी की रेटिंग या रैंकिंग का उपयोग करने की अनुमति होगी।

इन शर्तों के तहत रेटिंग या रैंकिंग का उचित स्पष्टीकरण विज्ञापन में ही देना होगा। इसके अलावा, पूर्व के जोखिम और प्रतिफल के सत्यापन के लिए निर्धारित एजेंसी या संबंधित इकाई की वेबसाइट का विवरण दिया जा सकता है, जिससे निवेशक इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।

नियामक ने यह भी स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सामग्री को विज्ञापन संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है।

सेबी ने डिजिटल माध्यमों के लिए लघु संदेश सेवा (एसएमएस), तत्काल सूचनाओं और पॉप-अप संदेशों में संक्षिप्त जानकारी देने की अनुमति दी है। हालांकि, इनमें जोखिम से संबंधित विस्तृत जानकारी वाले पृष्ठ के लिंक देना अनिवार्य होगा।

सेबी ने कहा, ‘‘यदि कोई विज्ञापन एसएमएस, पॉप-अप, तत्काल सूचना या इसी तरह के किसी संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में है और माध्यम में अक्षरों की सीमा के कारण उसमें बुनियादी विवरण तथा अस्वीकरण देना संभव नहीं है, तो संबंधित इकाई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध इन विवरणों और अस्वीकरण का लिंक दिया जाएगा।''

इस उद्देश्य से सेबी ने मध्यस्थों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है।

बाजार नियामक ने एक अलग अधिसूचना में शोध विश्लेषकों और शोध इकाइयों के लिए संस्थागत निवेशकों के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की अनिवार्यता में भी ढील दी है।

इस कदम से कारोबार करना आसान होने और शोध विश्लेषकों तथा शोध संस्थाओं पर अभिलेखों के रखरखाव से जुड़ी अनुपालन संबंधी जिम्मेदारियां कम होने की उम्मीद है।

भाषा रमण अजय

अजय