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न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को करदाताओं के पैसे से प्रचार संबंधी टीवी विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया

न्यूयॉर्क, 12 अक्टूबर (एपी) अमेरिका की एक संघीय न्यायाधीश ने रविवार रात अपने आदेश में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करदाताओं के करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाए गए अपने राजनीतिक संदेश का प्रचार करने वाले टीवी विज्ञापनों को बंद करना होगा।

अदालत में ट्रंप प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि विज्ञापन अभियान समाप्त होने वाला है।

न्यूयॉर्क में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश जेनिफर एल. रोचोन ने निगरानी संगठन ‘कॉमन कॉज’ समेत उन संगठनों के गठबंधन के पक्ष में फैसला दिया, जिन्होंने इन विज्ञापनों को चुनौती देते हुए कहा था कि यह धन का अवैध इस्तेमाल है।

न्यायाधीश ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्रशासन को रविवार रात प्रसारित होने वाले विज्ञापनों समेत बाकी बचे सभी विज्ञापनों को रद्द करने का निर्देश दिया।

एपी शोभना गोला

गोला

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