नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रशासनिक आदेश जारी कर कहा कि शनिवार को पटियाला हाउस और राउज़ एवेन्यू ज़िला अदालतों में कार्यवाही डिजिटल तरीके से होगी।
रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू अदालतों के न्यायिक अधिकारी डिजिटल तरीके से कार्यवाही कर सकते हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली की सभी ज़िला अदालतों में, वादियों, वकीलों, गवाहों या आरोपियों के पेश नहीं होने के कारण किसी भी मामले में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा और किसी मामले में ज़रूरी होने पर उसे न्यूनतम समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, ‘‘नयी दिल्ली ज़िला अदालतों यानी पटियाला हाउस और राउज़ एवेन्यू अदालतों में सभी मामलों की कार्यवाही और सुनवाई केवल डिजिटल तरीके से होगी।’’
इसके अलावा जिला अदालतों में विचाराधीन कैदियों को केवल डिजिटल तरीके से ही पेश किया जाना चाहिए।
यह आदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) द्वारा शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के आह्वान से पहले आया है।
भाषा अविनाश नरेश
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