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उप्र: महाराजगंज में हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

महराजगंज, नौ अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने संपत्ति विवाद से जुड़े करीब 14 साल पुराने हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र राव ने बृहस्पतिवार को चौक थाना क्षेत्र के बलुहिया नरसी गांव निवासी राजाराम, कैलाश, मोहित और राम ललित को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

पुलिस ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वर्ष 2012 में चौक थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 325 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, घटना 24 जून 2012 को हुई थी और इसकी जानकारी अगले दिन मिली।

पुलिस ने बताया कि जांच पूरी करने के बाद आठ जुलाई 2012 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने संपत्ति को लेकर पुराने विवाद में व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र