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उप्र: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और गर्भपात कराने के आरोप में युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

शाहजहांपुर, नौ अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में शादी का झांसा देकर एक दलित युवती से तीन साल तक संबंध बनाने और गर्भपात कराने के आरोप में एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) सौरभ दीक्षित ने बताया कि अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 25 वर्षीय दलित युवती की दोस्ती अल्लाहगंज कस्बे के निवासी टिंकू गुप्ता से थी।

उन्होंने बताया कि टिंकू पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई।

दीक्षित ने दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी।

उन्होंने बताया कि युवती ने जब आरोपी से शादी करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया।

पुलिस ने टिंकू गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (शादी का झांसा देकर संबंध बनाना), 89 (गर्भपात कराना) और 352 (गाली-गलौज) के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दीक्षित ने बताया कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए एक टीम गठित की गई है।

उन्होंने बताया कि वहीं, पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया है।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र