Breaking News

एमएलसी चुनाव: मेरठ-बरेली में बीजेपी की जीत     |   भाजपा प्रत्याशी डॉ हरि सिंह ढिल्लों की बड़ी जीत, 17676 मतों से विजयी     |   इजरायल चुनाव: एग्जिट पोल में बेंजामिन नेतन्याहू को बहुमत नहीं     |   सूडान के दारफुर में बाजार पर ड्रोन हमला, 102 लोगों की मौत, सेना पर आरोप     |   बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की चांदनी चौक इलाके में पदयात्रा आज     |  

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत के लिए युवा कांग्रेस की याचिका पर तुरंत सुनवाई से अदालत का इनकार

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति संबंधी युवा कांग्रेस (आईवाईसी) की याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।

इस मामले का पहली बार उल्लेख बृहस्पतिवार को किया गया था और पीठ ने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान की। शुक्रवार को जब याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई तो वकील ने एक बार फिर इस पर आज ही सुनवाई का अनुरोध किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए वकील के बार-बार आग्रह करने के बावजूद इसे तुरंत सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘आज ऐसी क्या आपात स्थिति है? हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।’’

युवा कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजॉय घोष ने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिका की सभी कमियों को दूर कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसे आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

वकील ने तत्काल सुनवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, ‘‘जज साहब आप हर दिन देख रहे हैं...प्रदर्शन के लिए) तय स्थान की अनुमति नहीं दी जा रही है।’’

इस अनुरोध को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘नहीं। हम सोमवार को इस पर सुनवाई कर रहे हैं।’’

दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद युवा कांग्रेस ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

भाषा खारी नरेश

नरेश