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जम्मू कश्मीर में जनसेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 21 दिन की समयसीमा तय

श्रीनगर, नौ अक्टूबर (भाषा) मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रमुख जनसेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 21 दिन की समयसीमा तय की है।

इसका उद्देश्य लोगों को अनावश्यक इंतजार से राहत दिलाना और विभिन्न मंजूरियां देने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे जम्मू कश्मीर में त्वरित, पारदर्शी और जन-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उसने कहा, ‘‘सरकार ने जम्मू कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रमुख जनसेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 21 दिन की समयसीमा अधिसूचित की है।’’

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस समयसीमा के दायरे में भवन निर्माण की अनुमति के लिए राजस्व, वन, जल शक्ति, बिजली विकास, सड़क एवं भवन (आरएंडबी) विभागों और स्थानीय विकास प्राधिकरणों से मिलने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित अन्य आवश्यक मंजूरियां शामिल हैं।

उसने कहा, ‘‘इस कदम से प्रशासनिक मंजूरियां देने की प्रक्रिया आसान होगी, देरी कम होगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए जीवन सुगम बनेगा।’’

भाषा सिम्मी

सिम्मी