Breaking News

एमएलसी चुनाव: मेरठ-बरेली में बीजेपी की जीत     |   भाजपा प्रत्याशी डॉ हरि सिंह ढिल्लों की बड़ी जीत, 17676 मतों से विजयी     |   इजरायल चुनाव: एग्जिट पोल में बेंजामिन नेतन्याहू को बहुमत नहीं     |   सूडान के दारफुर में बाजार पर ड्रोन हमला, 102 लोगों की मौत, सेना पर आरोप     |   बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की चांदनी चौक इलाके में पदयात्रा आज     |  

हरियाणा ने जीएसटी परिषद की बैठक में दिया पुराने मामलों के लिए एक बार की राहत का सुझाव

चंडीगढ़, आठ अक्टूबर (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में जीएसटी के शुरुआती वर्षों के पुराने मामलों में एक बार की राहत देने और प्रवर्तन कार्रवाई से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कई सुझाव दिए।

सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने अपने पहले सुझाव में वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के शुरुआती जीएसटी वर्षों से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की समयसीमा में एक और बार एकमुश्त राहत देने का सुझाव दिया।

बयान के अनुसार, नवंबर 2023 में सीमित अवधि के लिए अपील दायर करने का अवसर दिया गया था। हरियाणा में ऐसे 646 मामले हैं, जिनमें केवल देरी के कारण अपील खारिज कर दी गई। इन मामलों में 567.43 करोड़ रुपये की मांग शामिल है।

सैनी ने कहा कि प्रस्तावित राहत में कर, ब्याज और जुर्माने समेत सभी तरह की मांगों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें ऐसे मामले भी शामिल होने चाहिए जिनमें कर की कोई देनदारी नहीं है और मांग केवल ब्याज या जुर्माने से संबंधित है।

उन्होंने कहा कि दूसरा सुझाव केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा एक साथ की जा रही प्रवर्तन कार्रवाइयों से पैदा होने वाली दिक्कतों से संबंधित है।

भाषा यासिर अजय

अजय