मुंबई, आठ अक्टूबर (भाषा) मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के मुंबई स्थित आवास में पिछले साल जनवरी में चाकू से हमला करने के मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने बृहस्पतिवार को एक बार फिर सभी आरोपों में दोषी होने की बात कहते हुए अदालत में आवेदन दिया। करीब एक महीने पहले अदालत ने उसका पिछला आवेदन खारिज कर दिया था।
मुंबई की एक अदालत ने 11 सितंबर को उसका आवेदन खारिज करते हुए कहा था कि उसे मामले में मुकदमे का सामना करना होगा।
आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को 16 जनवरी, 2025 को अभिनेता के घर में हुई घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
इस्लाम ने बृहस्पतिवार को फिर अदालत से कहा कि वह अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार करना चाहता है।
मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. पी. देशमुख ने इसके बाद जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश दूतावास से औपचारिक रूप से संपर्क करें और आरोपी का दूतावास के अधिकारियों से संपर्क कराने की व्यवस्था करें।
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट, गंभीर चोट पहुंचाने और घर में घुसने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।
चाकू से हमले के बाद 54 वर्षीय अभिनेता की लीलावती अस्पताल में आपात सर्जरी की गई थी और पांच दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।
भाषा राखी नेत्रपाल
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