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डॉ. लाल पैथलैब्स को 32.66 करोड़ रुपये की कर राहत के खिलाफ आयकर विभाग की अपील

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) आयकर विभाग ने डॉ. लाल पैथलैब्स को 32.66 करोड़ रुपये के खर्च पर मिली कर राहत को चुनौती देते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) का रुख किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

डॉ. लाल पैथलैब्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसे बुधवार को नयी दिल्ली स्थित आईटीएटी के समक्ष आयकर विभाग द्वारा दायर अपील के संबंध में सूचना मिली।

कंपनी ने बताया कि विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 250 के तहत आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी है।

इस आदेश के तहत कंपनी को ईएसओपी (कर्मचारी शेयर विकल्प स्वामित्व योजना) से जुड़े 32,66,18,927 रुपये के खर्च को आय से घटाने की अनुमति नहीं दिए जाने के मामले में राहत मिली थी।

डॉ. लाल पैथलैब्स ने कहा कि उसे इस अपील के कारण कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं।

भाषा यासिर अजय

अजय